हितग्राही कौन

म.प्र.श्रम कल्यााण मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु यह आवश्यक है कि श्रमिक मध्ययप्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाई/ स्थापना में विगत एक वर्ष से निरंतर कार्यरत हो तथा उस संस्थान/स्थापना द्वारा श्रमिक का अभिदाय नियमित रूप से जमा करवाया जा रहा हो। मंडल की योजनाओ का लाभ लेने हेतु श्रमिक/परिवारजन को प्रत्येक योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक है।