आवश्यक निर्देश:-
1. मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 (यथा संशोधित) लागू होंगे।
2. संविदा नियुक्ति प्रथमबार में एक वर्ष के लिए की जाएगी जिसकी उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु संविदा नियुक्ति की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. सभी उम्मीदवारों को स्व-सत्यापित दस्तावेजों की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदन ई-मेल के माध्यम से स्वीकार नही किये जावेगें।
5. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को संविदा नियुक्ति नियम 2017 (यथासंशोधित) अनुसार वेतन देय होगा।
6. आवेदन पत्र में सत्य एवं तथ्यात्मक जानकारी के लिये आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
7. आवेदन के साथ विगत 10 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली तथा PPO (Pension payment order) की सत्यापित प्रति संलग्न की जावे।
8. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति के पश्चात् दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. समान योग्यता रखने पर गोपनीय चरित्रावली के अंको के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी।
10. आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षकशासकीय अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
11. आवेदक अपना आवेदन मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल की वेबसाईट URL: shramkalyanmandal.mponline.gov.in पर एवं मण्डल कार्यालय, 83 मालवीय नगर, भोपाल से कार्यालयीन समय में आवेदन प्राप्त कर सकेगें। इसके पश्चात् निर्धारित तिथि 14 अक्टूबर 2024 को शाम 4.00 बजे तक बंद लिफाफे में आवेदन जमा करेगा।