म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के उपबंधों के अधीन अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारा-11 की उपधारा -1 के अनुसार ’’निधि’’ मंडल में न्यासी के रूप में निहित होगी और मंडल द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जाएगी।
उसके धनों का उपयोग मंडल द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को, जो श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण की अभिवृध्दि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं, कार्यान्वित करने हेतू उपयोग किया जाएगा।